पटना कोर्ट ने केजरीवाल को दिया झटका, 27 जनवरी को होगी अगली सुनवाई !”
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"पटना कोर्ट ने केजरीवाल को दिया झटका, 27 जनवरी को होगी अगली सुनवाई!"
पटना सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 19 मई 2024 को प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में केजरीवाल के खिलाफ दायर परिवाद पत्र पर मंगलवार को सुनवाई की गई। कोर्ट ने इस मामले में रिवीजन की सुनवाई के बाद समन पर रोक लगाने के अनुरोध को खारिज करते हुए अगली सुनवाई 27 जनवरी 2025 को तय कर दी।
यह मामला उस ट्वीट से जुड़ा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को ‘अनपढ़’ कहा था। पटना के अधिवक्ता रवि भूषण प्रसाद वर्मा ने इस ट्वीट को आधार बनाते हुए केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 और 505 के तहत परिवाद पत्र दायर किया था। सीजेएम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था, जिसके बाद केजरीवाल को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को अरविंद केजरीवाल को अदालत में हाजिर करने का आदेश दिया था। हालांकि, केजरीवाल ने समन आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए रिवीजन याचिका दायर की, जिसे जिला जज ने सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। इस दौरान केजरीवाल की ओर से समन आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
कोर्ट ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी तय की है। यह मामला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर केजरीवाल के ट्वीट और उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामले को लेकर।
यह मामला न केवल केजरीवाल की राजनीतिक छवि के लिए अहम है, बल्कि पटना सिविल कोर्ट की सख्ती भी दिखा रहा है। अदालत का रुख यह साफ करता है कि कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति अपने बयान के लिए कानून से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों न हों। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल इस कानूनी लड़ाई में कैसे कदम रखते हैं और कोर्ट में कब हाजिर होते हैं।
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