BJP विधायक को कोर्ट का बड़ा तमाचा ! 3 महीने की सजा के साथ जुर्माना भी ठोका !
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**BJP विधायक को कोर्ट का बड़ा तमाचा! 3 महीने की सजा के साथ जुर्माना भी ठोका, सियासी गलियारों में मचा भूचाल!**
बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाला मामला सामने आया है। दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट ने अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक **मिश्रीलाल यादव** को **तीन महीने की सजा** सुनाई है। यही नहीं, कोर्ट ने उन पर **500 रुपये का जुर्माना** भी ठोका है। इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति गरमा गई है और विपक्षी दलों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है।
### **क्या है पूरा मामला?**
दरअसल, यह मामला **29 जनवरी 2019** का है। समैला गांव के रहने वाले **उमेश मिश्र** ने मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव और उनके सहयोगी **सुरेश यादव** ने उनके साथ **गाली-गलौज और मारपीट** की थी। इस घटना की रिपोर्ट **30 जनवरी 2019** को दर्ज कराई गई थी।
पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद **12 अक्टूबर 2019** को चार्जशीट दाखिल की। फिर **17 अप्रैल 2020** को कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया। चार साल बाद अब अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए **दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और तीन महीने की सजा सुना दी।**
### **बीजेपी विधायक को क्यों मिली सजा?**
दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद विधायक मिश्रीलाल यादव और उनके सहयोगी सुरेश यादव को **दोषी** पाया और **भादंवि की धारा 323 और 504 के तहत तीन महीने की सजा सुनाई।** इसके साथ ही **500 रुपये का जुर्माना** भी लगाया गया।
### **कोर्ट के फैसले पर सियासत तेज**
जैसे ही बीजेपी विधायक के सजा की खबर आई, विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। **राजद, कांग्रेस और जेडीयू** के नेताओं ने कहा कि **‘बीजेपी के नेता हमेशा कानून तोड़ते हैं, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें सबक सिखा दिया।’**
राजद प्रवक्ता ने कहा, *"भाजपा के विधायक हों या नेता, ये लोग सत्ता के नशे में चूर रहते हैं और जनता के साथ मारपीट करने से भी नहीं कतराते। यह फैसला दिखाता है कि कानून सबके लिए बराबर है।"*
### **बीजेपी विधायक की सफाई**
हालांकि, इस मामले पर विधायक मिश्रीलाल यादव ने **सफाई** देते हुए कहा कि *"यह मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश है। मुझे बेवजह इस केस में फंसाया गया है। मैं जल्द ही इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करूंगा।"*
### **अब क्या होगा आगे?**
हालांकि, **तीन महीने की सजा** मिलने के बावजूद विधायक की सदस्यता पर **कोई खतरा नहीं है**, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत **दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर ही विधायकी खतरे में पड़ती है।** लेकिन, यह मामला **बीजेपी की छवि** को जरूर प्रभावित कर सकता है।
अब देखना होगा कि **क्या बीजेपी विधायक इस सजा को चुनौती देंगे या इसे स्वीकार कर लेंगे?** विपक्ष इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहा है, जिससे बिहार की सियासत और गर्म हो गई है।
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