चुनाव चिन्ह घोटाला: मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव को कोर्ट का नोटिस, 6 मई को पेश होने का आदेश

चुनाव चिन्ह घोटाला: मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव को कोर्ट का नोटिस, 6 मई को पेश होने का आदेश

 


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**चुनाव चिन्ह घोटाले में फंसे मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव, कोर्ट ने भेजा नोटिस, 6 मई को होना होगा पेश**

बिहार की सियासत में हलचल मचाने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संरक्षक मुकेश सहनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अदालत से नोटिस जारी हुआ है। इन सभी नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय सार्थक पार्टी के चुनाव चिह्न ‘नाव’ का फर्जीवाड़ा कर दुरुपयोग किया है। इस मामले को लेकर मुजफ्फरपुर की अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए इन नेताओं को आगामी 6 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

दरअसल, यह पूरा विवाद पिछले वर्ष तब शुरू हुआ था जब भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में एक परिवाद दायर किया था। ओझा का आरोप है कि वीआईपी पार्टी के नेताओं ने जानबूझकर और धोखाधड़ी से उनकी पार्टी के चुनाव चिह्न ‘नाव’ का उपयोग किया, जिससे मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि सीजेएम कोर्ट ने उस समय परिवाद को खारिज कर दिया था।

परंतु इस आदेश के खिलाफ सुधीर ओझा ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पुनरीक्षण वाद (रिविजन) दाखिल किया। इस रिविजन को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और स्पष्ट किया कि उन्हें 6 मई को अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि वे तय तारीख को उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है।

इस मामले में तेजस्वी यादव का नाम सामने आने से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार और महागठबंधन को घेरने की कोशिश में जुट गया है। वहीं वीआईपी पार्टी की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अब सभी की नजरें 6 मई पर टिकी हैं, जब कोर्ट के सामने इन नेताओं को अपना पक्ष रखना होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत के फैसले से बिहार की सियासत की दिशा और दशा कितनी बदलती है।

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